जीएसटी के अंतर्गत, एक नियमित करदाता को मासिक रिटर्न और एक वार्षिक रिटर्न भरनी होगी। संयुक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत करदाता, अनिवासी करदाता, इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत करदाता, कर (टीडीएस/टीसीएस) की कटौती और वसूली के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदत्त व्यक्ति के लिए पृथक रिटर्न है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि करदाता को सभी प्रकार की रिटर्न भरने करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, करदाता को अपने कार्य की गतिविधियों के आधार पर रिटर्न भरने करने की आवश्यकता है।।

जीएसटी प्रणाली में रिटर्नस

सभी रिटर्नस ऑनलाइन भरी जाएंगी। निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करके रिटर्न भरी जा सकती है:

  1. जीएसटीएन पोर्टल(www.gst.gov.in)2. जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध की गई ऑफलाइन सुविधा3. जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपीएस) – यदि आप ईआरपी प्रदाताओं जैसे टैली, एसएपी, ऑरेकल इत्यादि की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो अधिक संभावना है कि ईआरपी प्रदाता मौजूदा ईआरपी सिस्टम में इनबिल्ट समाधान प्रदान करेंगे।

लिखित तालिका में जीएसटी कानून के तहत विभिन्न प्रकार की रिटर्न सूचीबद्ध है:

रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया

एक सामान्य करदाता को निम्नलिखित रिटर्न फाइल करनी होती है:

  1. जीएसटीआर-1 (बाह्य आपूर्तियों का विवरण): (क) यह रिटर्न पिछले माह के दौरान की गई आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता की कर देयता को दर्शाती है। (ख) पिछले माह के दौरान की गई आपूर्ति के संबंध में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक इसे फाइल करना होगा। उदाहरण के लिए, जुलाई 2017 के दौरान की सभी बाह्य आपूर्तियों का विवरण 10 अगस्त, 2017 तक भरना होगा।
  2. जीएसटीआर-2 (आंतरिक आपूर्तियों का विवरण): (क) यह रिटर्न पिछले माह के दौरान प्राप्त इनपुट से आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के उपचय को दर्शाती है (ख) आयात और अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से खरीददारी जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह करदाता से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गए जीएसटीआर-1 से ऑटो- पॉप्युलेट होजाता है। (ग) पिछले माह के दौरान प्राप्त आपूर्ति के संबंध में इसे हर माह की 15 तारीख तक फाइल करना होगा। उदाहरण के लिए, जुलाई 2017 के दौरान प्राप्त सभी आंतरिक आपूर्ति का विवरण 15 अगस्त, 2017 तक फाइल करना होगा।
  3. जीएसटीआर-3 यह समेकित रिटर्न है। इसे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक फाइल करना होता है। यह निम्नलिखित विवरण समेकित करता है: (क) बाह्य आपूर्तियां (जीएसटीआर-1 से ऑटो-पोप्यूलेटिड)(ख) आंतरिक आपूर्तियां (जीएसटीआर-2 से ऑटो-पोप्यूलेटिड)(ग) प्राप्त आईटीसी(घ) देय कर(ड) भुगतान किया गया कर (नकद और आईटीसी दोनों का प्रयोग करते हुए) टिप्पणी: भुगतान प्रत्येक माह की 20 तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए

वार्षिक रिटर्न

यह रिटर्न अगले वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह की 31 तारीख तक फाइल करनी होती है, इस रिटर्न में, करदाता को पूरे वित्तीय वर्ष के व्यय और आय का विवरण दर्शाना होता है। इन रिटर्नस की पोप्यूलेशन को निम्नलिखित ग्राफिक द्वारा समझाया गया है: टिप्पणी:

रिटर्न भरने के पडाव:

जीएसटीआर-1

जीएसटीएन के माध्यम से अथवा जीएसटीएन/जीएसपी द्वारा उपलब्ध किए गए सरल अपलोड टूल के माध्यम से फाइल करनाआवधिक अपलोडिंग की अनुमति 10 तारीख तक जमा करना 10 तारीख के बाद अवरुद

जीएसटीआर-2

करदाता के आपूर्तिकर्ता द्वारा भरे गए जीएसटीआर-1 से ऑटो-पोप्यूलेटिड10 और 15 तारीख के बीच परिवर्तन की अनुमति15 तारीख तक भरना15 और 17 तारीख के बीच होता है करदाता अतिरिक्त बीजक जोड़ सकता हैआपूर्तिकर्ता के पास अतिरिक्त बीजक को स्वीकार / अस्वीकार करने का विकल्प होता हैआपूर्तिकर्ता की जीएसटी-1 उसी के हिसाब से संशोधित हो जाती है

जीएसटीआर-3

जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से ऑटो-पोप्यूलेटिड20 तारीख तक भरनाभुगतान 20 तारीख तक या उससे पहले किसी भी समय किया जा सकता है।

रिटर्न में संशोधन

भूल / चूक के किसी भी सुधार के लिए संशोधित रिटर्न भरने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। भूल / चूक सुधार की अनुमति परवर्ती रिटर्न में दी जाती है। जबकि, इस तरह के विवरण से सम्बंधित वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर माह की रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद अथवा वार्षिक रिटर्न भरने के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, किसी संशोधन की अनुमति नहीं है।

रिटर्न से संबंधित दंड प्रावधान:

कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2, जीएसटीआर-3 या अंतिम रिटर्न फॉर्म नियत तिथि तक जमा करने में विफल रहता है, तो वह विलंब शुल्क प्रति दिन 100 रुपए, अधिकतम 5000 रुपए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आईटीसी मिलान और ऑटो रिवर्सल:

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